वर्तमान में विशेष मूल्यांकन शाखाओं (एसवीबी) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एफ.नं.467/32/2000 - 23 फरवरी 2001 में निहित बोर्ड के निर्देशों में निर्धारित है। । उक्त निर्देशों में, मूल्यांकन महानिदेशालय को एसवीबी निर्णयों की एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने की आवश्यकता थी। तदनुसार, एसवीबी से प्राप्त सभी रिकॉर्ड एकत्र कर लिए गए हैं और एमएस एक्सेल प्रारूप में एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई गई है। यह केंद्रीय रजिस्ट्री इस निदेशालय की वेबसाइट (www.dov.gov.in) पर उपलब्ध है। सभी एसवीबी पर्यवेक्षकों को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आवंटित किए गए हैं जो उन्हें एक नया मामला दर्ज करने या मौजूदा एसवीबी मामले के विवरण को संशोधित करने में सक्षम बनाएंगे।